Governing Body

S.No. आत्मा शासी परिषद् के सदस्य: ATMA GB  
1. जिला पदाधिकारी, भागलपुर अध्यक्ष
2. उप विकास आयुक्त, भागलपुर उपाध्यक्ष
3. परियोजना निदेशक आत्मा, भागलपुर सदस्य,सचिव
4. जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर सदस्य
5. मुख्य वैज्ञानिका, पाट अनुसंधान केन्द्र, भागलपुर सदस्य
6. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, भागलपुर सदस्य
7. जिला अग्रणी बैंक, प्रबन्धक, भागलपुर सदस्य
8. जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर सदस्य
9. जिला उद्यान, पदाधिकारी, भागलपुर सदस्य
10. जिला गव्य विकास पदाधिकारी, भागलपुर सदस्य
11. जिला पशुपालन पदाधिकारी, भागलपुर सदस्य
12. जिला मत्स्य पदाधिकारी, भागलपुर सदस्य
13. क्षेत्रीय वन पदाधिकारी, भागलपुर सदस्य
14. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर सदस्य
     
     
 सदस्यों की नियुक्ति:-
i. गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए शाषी परिषद के अध्यक्ष की सिफारिश पर कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा की जाएगी /

ii. प्रारंभिक कुछ गैर सरकारी नियुक्ति सदस्यों में से लगभग 2/3 सदस्यों की सदस्यता शासी परिषद में एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी ।

iii.शासी परिषद में नियुक्ति कुल कृषक प्रतिनिधियों में से 30 प्रतिशत प्रतिनिधि महिला कृषक होगी ताकि उनके हितों को पूर्ण प्रतिनिधित्व द्वारा सुनिश्चित किया जाय

आत्मा शासी परिषद के मुख्य कार्य:–

iv. सहभागीदार इकाईयों के द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत की गई सामरिक अनुसंधान व प्रसार योजना (एस० आई० पी०) तथा वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा तथा अनुमति प्रदान करना ।

v. सहभागीदार इकाईयों के द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनों की प्राप्ति एवं समीक्षा करना । आवश्यकता अनुसार जिले में अनुसंधान एवं प्रसार की चलाई जा रही विभिन्न कार्य विधियों के विषय में जानकारी व निर्देश देना ।

vi. जिले में अनुसंधान व प्रसार व संबंधित गतिविधियों प्राथमिकता तय करने हेतु परियोजना राशि की प्राप्ति एवं आवटंन करना ।

vii.जिले में कृषक हित समूहो व कृषक संगठनों का विकास तथा संगठन करना ।

viii. कृषकों को निवेश तकनीकि सहायता, कृषि प्रसंस्करण व विपणन सेवाओं को उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्रों फर्म तथा संगठनों को ज्यादा भागीदारी को सुगम करना ।

ix.कृषि निवेश संस्थाओं को गरीब तथा सीमान्त कृषकों विशेषकर अनुसूचित/जनजाति तथा महिला कृषकों को और ज्यादा राशि उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित करना ।

x. प्रत्येक लाईन विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र को अपने अनुसंधान एवं प्रसार कार्यक्रमों में और ज्यादा फीडबैक व उत्पादन के लिए कृषक सलाहाकार समितियों की स्थापना करने हेतु प्रोत्साहित करना ।

xi.जिले में कृषि विकास गतिविधयों को प्रोत्साहन एवं सहायता देने हेतु उचित अनुबंध करार देना ।

xii. आत्मा व इसकी सहभागी इकाईयों की वित्तीय स्थिति के स्थायित्व को सुनिश्चित करने हेतु दूसरे वित्तीय स्त्रोतों का पहचान करना ।

xiii. प्रत्येक सहभागी इकाई के लिए निवोलविग फंड/खातों की स्थापना करना तथा प्रत्येक इकाई को तकनिकी सेवाए जैसे कृत्रिम गर्भाधान, मृदा परीक्षण सेवाए आंशिक लागत वसूली के आधार से आगे चरणवद्ध ढ़ंग से बढ़ाते हुए पूर्ण लागत वसूली के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित करना ।

xiv.आत्मा के वित्तीय लेखों का समय समय पर लेखा जाँच का प्रबन्ध करना ।

xv. आत्मा के नियम, उप नियम को अपनाना एवं संशोधन करना ।